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हाथरस

न्यायालय हाथरस ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई
1257 दिन

आपको बता दे कोतवाली सिकन्द्राराऊ पर 31 जुलाई .2022 को एक व्यक्ति श्री दिनेश कुमार पुत्र डालचन्द्र निवासी ग्राम नौरथा ईसेपुर थाना सिकन्द्राराऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि  27.जुलाई .2022 को अभियुक्तगण 1- नरेश कश्यप पुत्र चोब सिंह , 2- लोकेश पुत्र साधू निवासी 3- जय सिंह पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम नौरथा ईशेपुर, थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस द्वारा उसके भाई योगेश को मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गये थे, जो अभी तक वापस नहीं आया । भाई के बारे में पूछने पर बताया कि वह नदरी नहर में डूब गया है । वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ पर मु0अ0सं0 394/2022 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचक द्वारा अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गई तथा आरोपियों के विरूद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । 
आज  न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हाथरस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- नरेश कश्यप पुत्र चोब सिंह , 2- लोकेश पुत्र साधू निवासी 3- जय सिंह पुत्र अमर सिंह निवासीगण ग्राम नौरथा ईशेपुर, थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस को धारा 364, 201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 25000-25000 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।