21 मई, को जनपद हाथरस के समस्त न्यायालयों, समस्त अधिकरणों, कलेक्ट्रेट, समस्त तहसीलों एवं अन्य विभागों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव अजय कुमार द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, मृदुला कुमार के आदेशानुसार 21 मई, 2023 दिन रविवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण, हाथरस, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट, हाथरस एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर तथा अन्य विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारियों से अपेक्षा है कि अपने न्यायालय में सम्पर्क कर, अपने वादों को लोक अदालत हेतु नियत करायें।
उन्होंने आगे यह भी बताया कि यातायात सम्बन्धी चालानों को वेबसाइट vcourts.gov.in के द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते है। जनपद हाथरस की समस्त जनता को जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाता हैै, जिसमें समय एंव धन की बचत होती है, लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।