आगामी त्यौहार दशहरा (महानवमी), दशहरा (विजयदशमी), दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, अक्षय नवमी, कार्तिक पूर्णिमा एवं डा0 भीमराव अम्बेडकर, विश्वविद्यालय आगरा/राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय, अलीगढ तथा इस अवधि में विभिन्न प्रकार की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत कतिपय व्यक्तियों/राजनैतिक दलों द्वारा जनपद में धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस निकालकर उन्माद उत्पन्न कर शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग की जा सकती है, जिसके दृष्टिगत जनपद हाथरस क्षेत्रान्तर्गत सम्भावित साम्प्रदायिक/राजनैतिक उपद्रव/उन्माद आदि प्रतिकूल विधि व्यवस्था की स्थिति को नियन्त्रित करने तथा विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा कुत्सित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शान्ति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दुष्कृत्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता विदित होती है, ताकि जनपद हाथरस में जन सामान्य के मध्य कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाये। मैं सन्तुष्ट हूॅ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त सम्भावित अवसरों पर प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आम मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को क्षति पहुॅचने, लोक शान्ति विक्षुब्ध होने तथा राजकीय कार्य में अनुचित बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना स्पष्ट है तथा त्वरित निवारण हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।
अतः मैं अर्चना वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से जनपद हाथरस सीमा क्षेत्रान्तर्गत सर्व-साधारण पर तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू करते हुए आदेश देती हूॅ:-
कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल का कार्यकर्त्ता कलेक्ट्रेट/अन्य सभी सार्वजनिक स्थल, सरकारी व अर्द्ध सरकारी या अन्य कार्यालयों पर किसी भी प्रकार का आयुध/शस्त्र साथ नहीं ले जायेगा तथा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा और न ही उत्तेजक भाषा में भाषण आदि देगा और न आम जनता/व्यक्ति को उत्तेजित करने का प्रयास करेगा। इस अवधि में बिना पूर्वानुमति के सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबन्धित रहेंगे तथा पारम्परिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें या ऐसी खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा या करायेगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गो, साम्प्रदायों के मध्य घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस बनाकर सभा नहीं करेगा न ही उसमें भाग लेगा। यह प्रतिबन्ध शादी, बारात एवं शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवाल लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी के प्रति अपमान जनक भाषा अथवा गालियों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुॅचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मन्दिर/मस्जिद, भवन एवं मकानों पर ईंट, पत्थर, रोड़े आदि फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक/धार्मिक स्थल मन्दिर/मस्जिद पर बन्दूक, रायफल, पिस्टल, चाकू तलवार, बल्लम या विस्फोटक पदार्थ जैसे-तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात राजकीय पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों एवं परम्परागत प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आवागमन के साधन जैसे-रेल, रोडवेज, सड़क यातायात आदि विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति आदि जैसे-महत्वपूर्ण आवश्यक जनहित की सेवाओं में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं तथा दुकानों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/सरकारी कार्यालयों आदि को जबरदस्ती बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही उसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे पम्पलेट/पर्चे, बोर्ड आदि का प्रकाशन, वितरण आदि नहीं करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को क्षति पहुॅचाने की आशंका होती हो। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। किसी भी प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकर हेतु सम्बन्धित परगना मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा मस्जिद, मन्दिर, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि पूजा स्थलों का मंच के रूप में राजनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। उक्त प्रतिबन्ध परीक्षार्थियों तथा परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में सभी प्रकार के धरनों, विरोध प्रदर्शन तथा जुलूस ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, मोवाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गजेट्स पूर्णतः प्रतिबन्धित रहें। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उक्त प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान अवांछित भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के 01 किमी की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो कॉपियर एव स्केनर का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्र में परीक्षा से समबद्ध कार्मिकों को घमकी देना, अभद्र/आपराधिक व्यवहार करना, कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करना प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर पाठ्य सामग्री, मोवाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच, केल्क्यूलेटर अथवा कोई भी इलेक्ट्रानिक/ब्लूटूथ/ वाई-फाई उपकरण ले जाना प्रतिबन्धित रहेगा। अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करना तथा अफवाह फैलाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा से सम्बद्ध किसी भी कार्मिक द्वारा परीक्षा की शुचिता को दूषित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा।
चूॅकि परिस्थिति इस तरह की है कि व्यक्तिगत रूप से सभी को तामील कराया जाना सम्भव नहीं है। अत एव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो दिनांक 08.10.2023 से दिनांक 07.12.2023 तक प्रर्वतनीय रहेगा, जब तक कि इससे पूर्व इसे निरस्त न किया जाय। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्ट्रेट मुख्यालय, मा0 जिला जज, पुलिस अधीक्षक एवं जनपद के समस्त कार्यालयों के सूचना पट पर जन सामान्य के दृष्टिगत प्रकाशित कराया जाय। यह आदेश आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा सतिथि हस्ताक्षर सहित जारी किया गया। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।